अब GST में बड़ी राहत, छोटे कारोबारियों को नहीं कराना होगा रजिस्ट्रेशन

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नई दिल्ली । जीएसटी काउंसिल ने गुरुवार को अपनी 32वी बैठक में कारोबारियों और आम जनता के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। बैठक में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए GST  रजिस्ट्रेशन का दायरा बढ़ाने पर सहमति बन गई है। अब 40 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। अभी तक 20 लाख रुपए तक का कारोबार करने वाले जीएसटी के दायरे में आते हैं। इसके साथ ही छोटे कारोबारी जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इन छोटे कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं रहेगा।

इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने कंपोजिशन स्कीम को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बैठक में कंपोजिशन स्कीम की सीमा को 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अभी तक ये सीमा 1 करोड़ रुपए थी। ये नई सीमा 1 अप्रैल 2019 से लागू होगी। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने एसएमई को वार्षिक रिटर्न फाइल करने की छूट दे दी है।

हालांकि इन छोटे कारोबारियों को हर तिमाही टैक्स भरना होगा, जबकि इससे पहले इनको हर तिमाही में रिटर्न भी भरना होता था।
बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के वित्तमंत्री शामिल होते हैं। ये बैठक आज दिल्ली में वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हो रही है। जीएसटी से जुड़े हुए सभी मामलों पर फैसला जीएसटी काउंसिल ही लेती है। पिछली बैठक में 26 चीजों पर टैक्स की दर को कम किया गया था। अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक से जुड़े बाकि फैसलों का एलान होना बाकि है।

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