पराली जलाने पर होगी कार्यवाही-जिलाधिकारी

पराली जलाने पर होगी कार्यवाही-जिलाधिकारी

रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

सुलतानपुर। जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने कहा कि खेतों में पराली जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहंुचाने वालों को जुर्माना देना पड़ेगा, यह जुर्माना जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर लगेगा तथा एक बार से अधिक बार पराली जलाते पाये जाने पर अर्थदण्ड के साथ कारावास की कार्यवाही भी की जा सकती है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसीलवार टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिसमें सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी(कृषि) को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। यह समिति फसल अवशेष जलाये जाने की निगरानी करेगी तथा फसल अवशेष जलाये जाने की पुष्टि होने पर सम्बन्धित तहसीलदार/ नायब तहसीलदार द्वारा वसूली की प्रक्रिया सम्पन्न करायी जायेगी।
फसल अवशेष जलाने पर जुर्माना राशि की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि 02 एकड़ से कम पर दो हजार पाॅच सौ रूपये, 2 से 5 एकड़ पर पाॅच हजार रूपये तथा 5 एकड़ से अधिक पर पन्द्रह हजार रूपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि फसल का अवशेष जलाने पर रासायनिक क्रियाओं से पर्यावरण को बहुत तेजी से नुकसान पहंुचता है।
जिलाधिकारी ने जन सामान्य से अपील की है कि फसल के अवशेष जलाये जाने की घटना सूचना सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को देने के साथ ही कन्ट्रोल रूम नं0- 05362-220441 पर दें।

पराली जलाने पर होगी कार्यवाही-जिलाधिकारी

मानधन योजना का शिविर आयोजित।

सुलतानपुर। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकरण हेतु विशेष कैम्प का आयोजन शहर के मेजरगंज चैक पर किया गया। कैम्प के आयोजन व संचालन में अद्योग व्यापार मण्डल नगर अध्यक्ष शिव कुमार अग्रहरि तथा जिलाध्यक्ष चन्द्र प्रकाश अग्रवाल द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।
इस अवसर पर श्रम विभाग के अधिकारी/कर्मचारी व नगर के गणमान्य व्यापारी उपस्थित रहे।

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