मोहित गुप्ता की रिपोर्ट
हरदोई जनपद के मारुति शोरूम का जालसाज डायरेक्टर सजीव अग्रवाल पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है।अभी कुछ दिन पूर्व इस शोरूम के डायरेक्टर पर सरकारी जमीन को बेचने के सम्बंध में एफआईआर कोतवाली शहर में दर्ज हुई थी अब इस शोरूम के जालसाज डायरेक्टर पर सरकारी भूमि का तैतीस साल तक उपयोग करने को लेकर पैंतीस करोड़ चार लाख साठ हजार का जुर्माना लगाया गया है।आपको बताते चले नानक गंज ग्रांट में ट्रस्ट की जमीन पर अवैध मारुति शोरूम बनाया गया था।ट्रस्ट की जमीन को फर्जीवाड़ा कर इस शोरूम के जालसाज डायरेक्टर संजीव अग्रवाल ने फर्जी ट्रस्ट अध्यक्ष बन कर जमीन को अपने ही पुत्रो को बेच दिया था।
प्रकरण मार्च 2021 में उच्च न्यायालय पहुँचा था उसके बाद यह बड़ी कार्यवाही की गई।हालांकि इससे पहले भी इस प्रकरण में कई रिट दाखिल हो चुकी है लेकिन कोई प्रभावी आदेश कोई भी अधिवक्ता नही करा सका लेकिन जब इस फर्जीवाड़े को लेकर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कृष्ण कुमार सिंह ने पूरा प्रकरण उच्च न्यायालय के समक्ष रखा उच्च न्यायालय ने प्रकरण की गम्भीरता को समझा व जांच का आदेस पारित किया जिस जांच में यह एफआईआर से लेकर जुर्माने की कार्यवाही की गई।अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह शोरूम पर बुलडोजर कब चलता है और जालसाज संजीव अग्रवाल कब जेल की सलाको के पीछे होगा
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