रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन
अमेठी।। जिलाधिकारी डा0 राममनोहर मिश्र के निर्देशानुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी अमेठी ने बताया गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के आर्थिक उत्थान हेतु अनुसूचित जाति के लिए पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत अपना रोजगार स्थापित करने हेतु न्यूनतम रू0 0.20 लाख एवं अधिकतम रू0 15.00 लाख तक लागत की परियोजना के अनुसार कृषि एवं अकृषि क्षेत्र की परियोजनाओं में बैंको के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजनान्तर्गत रू0 10000.00 शासकीय अनुदान एवं परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर पर निगम द्वारा तथा शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्र में दुकान निर्माण योजनान्तर्गत अपनी स्वयं की व्यावसायिक अथवा विकसित स्थल पर उपलब्ध भूमि पर दुकान निर्माण कराने हेतु रू0 0.78 लाख की लागत की धनराशि निर्धारित है। इस योजनन्तर्गत रू0 10000.00 शासकीय अनुदान एवं रू0 68000.00 की धनराशि सीधे विभाग द्वारा ब्याजमुक्त ऋण के रूप में लाभार्थी के खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। ब्याज मुक्त ऋण की अदायगी 120 मासिक किस्तों में 10 वर्षों में की जाती है।
उन्होंने बताया कि धोबी समुदाय के अनु0 जाति के व्यक्तियों के लिए लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना के अन्तर्गत लागत रू0 2.16 एवं 01.00 लाख निर्धारित है। उन्होंने बताया कि इस योजनान्तर्गत रू0 10000.00 शासकीय अनुदान तथा रू0 02.06 अथवा 0.90 लाख की धनराशि सीधे विभाग द्वारा ब्याजमुक्त ऋण के रूप में लाभार्थी के खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। ब्याज मुक्त ऋण की अदायगी समान मासिक किस्तों में 05 वर्षों में की जाती है।
उन्होंने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु प्रार्थी अनुसूचित जाति का हो, गरीबी रेखा की सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम रू0 46080.00 तथा शहरी क्षेत्र में रू0 56460.00 होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी गौरीगंज में किसी भी कार्य दिवस में कक्ष संख्या 08 एवं 09 में जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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