रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन
अमेठी। अपर जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि शासन द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 के अनुपालन में जनपद के ऐसे शस्त्र लाइसेंस जिनके पास 3 अग्न्यायुध है, वह कोई 2 शस्त्र अपने पास रख सकेंगे तथा एक शस्त्र को पुलिस मालखाने या शस्त्र डीलर के पास जमा करा कर इस कार्यालय को अवगत कराएगें, तत्पश्चात उनका तृतीय शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त शस्त्र लाइसेंसों के नवीनीकरण की अवधि 3 वर्षों से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। जो शस्त्र लाइसेंस एनडीएएल/एलिस पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाए हैं, उन्हें दिनांक 29 जून 2020 तक पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा, पोर्टल पर दर्ज न होने वाले शस्त्र लाइसेंस दिनांक 30 जून 2020 से अवैध माने जाएंगे।
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