नई दिल्ली। राजधानी में बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसके साथ ही दो सौ से एक हजार रुपये तक जुर्माना भी लग सकता है। मुख्य सचिव विजय देव ने बृहस्पतिवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिया। यह आदेश कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए दिया गया है।
मुख्य सचिव ने कहा कि इस पालन न करने वालों पर सरकारी आज्ञा के उल्लंघन संबंधी धारा में कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश में कहा गया है कि कोई भी शख्स अथवा अधिकारी किसी भी बैठक तथा समुदाय में नहीं जाएगा। चाहे वह शख्स कोई भी हो, कहीं भी सेवा देता हो।
हालांकि लोग दुकान पर मिलने वाला या घर में बना मास्क पहन सकते हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने बुधवार को आदेश जारी कर घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था।
देश के कई हिस्सों में मास्क पहनना तो अनिवार्य कर ही दिया है उसके बगैर घर से निकलने पर सजा का एलान भी कर दिया है। चंडीगढ़ में भी प्रशासन के आदेश के अनुसार अगर अब कोई भी व्यक्ति घर से बाहर बिना मास्क पहने निकलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। प्रशासन ने इन आदेशों के सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन ने यह आदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 22 के तहत जारी किए हैं। इसमें किसी भी अस्पताल, सड़क, ऑफिस, मार्केट आदि जाने पर थ्री प्लाई मास्क पहनना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति अगर पैदल या गाड़ी के अंदर भी सफर कर रहा है तो उसको भी मास्क पहनना पड़ेगा।
इसके अलावा किसी भी ऑफिस या अन्य स्थानों पर काम करने वाले व्यक्ति को भी मास्क पहनना जरूरी है। कोई भी बैठक चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी मास्क के बिना नहीं हो सकती। यह मास्क किसी भी केमिस्ट शॉप या घर में बनाए भी हो सकते हैं। प्रशासन ने कहा है कि अगर इन नियमों का उल्लंघन हुआ है तो आईपीसी की धारा 188 के अनुसार व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है।
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