रेप को लेकर राजस्थान सरकार सख्त, 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप करने वालों को होगी मौत की सजा

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जयपुर : मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य बन गया है, जहां पर 12 साल या उससे कम उम्र की बच्ची से रेप करने वालों को मौत की सजा मिलेगी। हालांकि इसी साल फरवरी में हरियाणा सरकार ने 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ यौन शोषण या बलात्कार के आरोपियों को मौत की सजा देने का प्रावधना किया था। मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के नेतृत्व में हुई उस राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक में रेप और यौन उत्पीड़न से जुड़े आपराधिक कानूनों को और भी सख्त बनाने का निर्णय लिया गया था।

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राजस्थान के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा, ‘हमने इस बिल में दो संशोधन किए हैं। 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप करने वाले दोषियों के उम्र कैद या मौत की सजा होगी। साथ ही हमने नियम बनाए हैं कि अपराधी 14 साल तक जेल में रहने के बाद भी जेल से ना निकले।

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आपको बता दें कि साल 2017 के दिसंबर में मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एक बिल पास किया था। बिल के मुताबिक 12 साल या उससे छोटी उम्र की लड़कियों से रेप करने वालों को मौत की सजा दी जाएगी। रेप को लेकर बने इस बिल को मध्यप्रदेश विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया था।

 

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