नई दिल्ली, पंजाब नेशनल बैंक में हुआ महाघोटाला आम आदमी के बैंको में जमा पैसे की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे है। क्योंकि इस महाघोटाले में बैंक कर्मचारियों के शामिल होने से आम आदमी चिंता और भी बढ़ जाती है। इस महाघोटाले के बाद हर आदमी की जुबान पे एक ही बात हैं कि अगर वो बैंक डूब जाता है, जिसमें आपका खाता है तो क्या हमारे पैसे सुरक्षित हैं।
इस आम आदमी की चिंता का सवाल का उत्तर हम आपको बतो रहे हैं कि इस समय की व्यवस्था में बैंक में रखा आपका पैसा कितना सुरक्षित है। बैंक में रखे आपके पैसों को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) इंश्योंरेंस कवर देता है। ये बीमा भी तब ही मिलता है, जब कोई बैंक इसके लिए प्रीमियम भरता है। अच्छी बात यह है कि लगभग सभी सरकारी और निजी बैंकों ने यह इंश्योंरेंस लिया हुआ है। लेकिन बुरी खवर यह है कि बीमा कंपनिया भी बैंक में रखे आपके पूरे पैसे सुरक्षित नहीं रखती है।
(DICGC) के मुताबिक बैंक में आपने चाहे जितने भी पैसे रखें हों, आपके सिर्फ 1 लाख रुपये ही इंश्योर्ड होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप ने किसी बैंक में 1 लाख रुपए से ज्यादा रखे हैं, तो उसमें से सिर्फ आपके 1 लाख रुपये को ही बीमा कवर प्राप्त है। बैंक में रखे आपके लाखों रुपयों की डूबने की नौबत तब आती है, जब कोई बैंक दिवालिया हो जाता है।
जब कोई बैंक जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने में सक्षम नहीं होता, तब ये बीमा कवर आपके काम आता है. लेकिन बैंक में अगर आपने 1 लाख रुपये से ज्यादा पैसे रखे हैं, तो बैंक के दिवालिया होने की सूरत में आपको सिर्फ 1 लाख रुपये ही मिलेंगे। डिपोजिट इंश्योंरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) को 1961 में लाए गए इसी नाम के कानून की बदौलत बनाया गया है। अच्छी बात यह है कि आज तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई है। अगर बैंक दिवालिया होने की कगार पर हो तो आरबीआई संभाल लेता है।
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