डेस्क। पत्रकार राणा अय्यूब ने मंगलवार को लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से ED द्वारा रोके जाने के बाद विदेश यात्रा की अनुमति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई की अपील की गई हैं।
आपको बता दें कि, पत्रकार अय्यूब को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर अधिकारियों ने मुंबई हवाई अड्डे पर यात्रा करने से रोक दिया।
इसके बाद उन्होंने बयान कर कहा था कि, “मुझे आज विदेश जाने से रोक दिया गया, जब मैं @ICFJ के साथ पत्रकारों को डराने-धमकाने पर अपना भाषण देने के लिए लंदन जाने वाली अपनी उड़ान में सवार होने जा रही थी। मुझे भारतीय लोकतंत्र पर @journalismfest में मुख्य भाषण देने के तुरंत बाद इटली भी जाना था।’
जानकारी के अनुसार यह मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए कल सूचीबद्ध होने की संभावना है।
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