तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश-9 दिसम्बर तक सुरक्षित रखे जाएं हैदराबाद गैंगरेप मर्डर के आरोपियों के शव

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हैदराबाद। हैदराबाद एनकाउंटर में महिला वेटनरी से गैंगरेप के चारों आरोपियों के मारे जाने के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने शवों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए । तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि 9 दिसंबर शाम 8 बजे तक सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में आरोपियों के शवों को परिवारों को नहीं सौंपा जाएगा। उच्च न्यायालय ने यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को मिले एक प्रतिवेदन पर दिया। इसमें घटना पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि यह ‘न्यायेतर हत्या’ है।

आपको बताते जाए कि हैदराबाद पुलिस ने डॉक्टर के रेप के मामले में आरोपियों को एक एनकाउंटर में मार गिराया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी हथियार छीनकर भागने का प्रयास किया है, ऐसे में पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी।

इस फायरिंग में चारों आरोपी मारे गए। पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर पर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जहां कुछ लोग इसे रेप पीड़िता के लिए त्वरित न्याय बता रहे हैं, वहीं कुछ लोंगों ने इसे ‘न्यायेतर हिंसा’ बताया है।

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