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गोरखपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेक्षक गणों ने सभी प्रत्याशियों की एक बैठक करते हुए प्रत्याशियों एवं उनके एजेन्टों को निर्वाचन प्रबंधों व आदर्श आचार संहिता के मूलभूत प्राविधानों से अवगत कराया गया है जिससेे स्वतंत्र व निष्पक्ष
एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया संपादित हो सके। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयेन्द्र पाण्डियन ने आदर्श आचार संहिता के तहत क्या करें क्या न करें के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण एंव व्यवस्थित मतदान के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो। किसी भी जुलूस के शुरू होने के समय व स्थान व रूटचार्ट आदि सहित की अनुमति लेना आवश्यक है। साथ ही यातायात नियमों और अन्य प्रतिबंधों का भी पालन किया जाये जिससे यातायात में कोई बाधा न पड़े। कहाकि मतदाताओं को जारी पहचान पर्ची सादे कागज की होनी चाहिए जिसपर अभ्यर्थी का नाम, प्रतीक या दल का नाम नही होना चाहिए।
एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया संपादित हो सके। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयेन्द्र पाण्डियन ने आदर्श आचार संहिता के तहत क्या करें क्या न करें के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण एंव व्यवस्थित मतदान के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो। किसी भी जुलूस के शुरू होने के समय व स्थान व रूटचार्ट आदि सहित की अनुमति लेना आवश्यक है। साथ ही यातायात नियमों और अन्य प्रतिबंधों का भी पालन किया जाये जिससे यातायात में कोई बाधा न पड़े। कहाकि मतदाताओं को जारी पहचान पर्ची सादे कागज की होनी चाहिए जिसपर अभ्यर्थी का नाम, प्रतीक या दल का नाम नही होना चाहिए।
जिलाधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा प्रत्याशी कीे निर्वाचन व्यय सीमा 70 लाख निर्धारित की गयी है, निर्वाचन व्यय पर निगरानी रखने हेतु टीमें गठित की गयी है। कहाकि कदाचार अथवा निर्वाचन संबंधी अपराध जैसी गतिविधियां यथा घूसखोरी, अनुचित प्रभाव मतदान केन्द्र से 100 मी की परिधि में प्रचार, मतदान की समाप्ति के लिए नियम समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि में सार्वजनिक सभाएं आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्र से लाना व ले जाना निषिद्ध है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित करने अथवा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में भी विस्तृत प्रकाश डाला। जिलाधिकारी ने कहाकि व्यय रजिस्टर की जांच के लिए बासगांव लोकसभा में 6 मई, 12 मई, 16 मई एंव गोरखपुर लोकसभा के लिए 7 मई, 13 मई, 17 मई तिथि तथा निर्धारित की गयी है। सभी प्रत्याशी व उनके व्यय एजेन्ट निर्धारित तिथियों में कोषागार में उपस्थित होकर व्यय रजिस्टर की जांच करायेंगे। बताया गया कि 10 हजार से ज्यादा का नकद भुगतान नहीं किया जायेगा।
भुगतान प्रत्याशियों खाते से एकाउंट पेई चेक, आरटीजीएस या डीडी के माध्यम से किया जायेगा। सभी प्रत्याशियों को अपने आपराधिक रिकार्ड के बारे में 3 बार प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन भी कराना होगा तथा चैनलों पर कम से कम 7 सेकेण्ड के लिए विज्ञापित कराना होगा।
जिलाधिकारी ने कहाकि कन्ट्रोल रूम पूरी तरह क्रियाशील है। निर्वाचन प्रक्रिया पर निगरानी रखने हेतु निर्वाचन आयोग से प्रेक्षक गण जनपद में आ चुके है जो सर्किट हाउस में ठहरे है। उनसे आम जन के मिलने का समय प्रातः 9 से 11 बजे निर्धारित है। बताया कि गोरखपुर लोकसभा के लिए सामान्य प्रेक्षक मलय घोष मो नं- 9118860645, पुलिस प्रेक्षक सुधीर पोरीका मो नं- 6391018497, व्यय प्रेक्षक सुरेन्द्र पाल मो नं- 6390543317 तथा बासगांव लोकसभा के लिए सामान्य प्रेक्षक दीपांकर चैधरी मो नं- 9118903103, पुलिस प्रेक्षक राजीव रंजन मोबाइल नंबर- 6390542630, व्यय प्रेक्षक एम समथा चलभाष नं- 9118837907 है।
बैठक में प्रेक्षक गण, एडीएम गण, प्रभारी गण तथा प्रत्याशी गण/उनके एजेन्ट उपस्थित रहे।
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