यूपी को दंगो व माफियाराज से उबारने के लिए जरूरी है यूपीकोका : योगी 

लखनऊ,  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीकोका को अवश्यक बताते हुए कहा है कि यह कानून अपराध के सिंडीकेट को ध्वस्त का सकेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस बल के कार्यों में राजनैतिक हस्तक्षेप में रोक लगाने के साथ ही जवाबदेही तय की गई है। हमे जनता ने सुरक्षा की गारंटी को सुनिश्चत करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि आज भी देखने को मिलता है कि सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ जगह साजिशन अपराध कराए जा रहे हैं। कानून के राज को जनता के हित में बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में निवेश का माहौल बनेगा। यूपी को दंगो व माफियाराज से उबारने के लिए कानून का राज जरूरी है। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध को रोकना जरूरी है तथा इसे रोकने के लिए ही सरकार यूपीकोका लेकर आई है। योगी ने कहा कि जब से कैबिनेट ने इस बिल को अनुमति दी तब से तमाम तरह की चर्चा हो रही है। उन्होंने सवाल किया कि विपक्ष कानून व्यवस्था को सदन में सबसे अधिक उठाता है तो फिर इस बिल का विरोध क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कानून का दुरुपयोग नहीं करेगी। जनता ने प्रतिशोध से काम करने के लिए नहीं भेजा है। योगी ने कहा कि जब जिम्मेदार राजनैतिक दलों के नेता ही विरोध करें तो फिर आश्चर्य होता है। उनका कहना था कि जब विरोधी इसे पढे़ंगे तो फिर विरोध नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि संगठित अपराधों की यह कानून कमर तोड़ देगा।

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विधानसभा में यूपीकोका पर चर्चा के दौरान योगी ने कहा कि अगर सभी दल मिलकर इस कानून को पास करेंगे तो जनता में अच्छा संदेश जाएगा। यह संदेश जाना चाहिए कि सदन संगठित अपराधों के खिलाफ एकजुट है। उनका कहना था कि जल्द ही नया कानून लाएंगे कि राजनैतिक मुकदमों को समाप्त किया जाए। यह कहना कि विधयेक दलितों और पिछडो के विरोध में हैं आश्चर्यजनक है। इसे दलित पिछड़ा विरोधी बताना उनका अपमान करने की तरह है। अपराध कमजोर या गरीब नहीं करता है। इस कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। पिछले नौ माह में सरकार ने प्रतिशोध से कोई कार्रवाई नहीं की है। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून बनाया है उन्हे कोई नही बचाना चाहेगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक व महाराष्ट्र में ऐसा ही कानून पहले से ही काम कर रहा है। कानून में यह व्यवस्था की गई है कि यूपीकोका के अपराधी को किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी जाएगी। अब जेल के नाम पर अस्पतालों में पड़े रहने की प्रवृत्ति पर रोक की व्यवस्था इस कानून में की गई है। इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े प्रविधान किए गए हैं। इसमें अपराधी की सम्पत्ति को जब्त करने का प्राविधान रखा है। उन्होंने कानून से जुडे़ तमाम विषयों को भी सदन में रखा।

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