कोरोना वायरस : अनलॉक 1 का दूसरा चरण में मंदिर-मॉल-रेस्तरां खुले, ध्यान रखना जरूरी इन बातों का

[object Promise]

नई दिल्ली। हमारे देश में कोरोना वायरस तेजी से पाव पसार रहा है और अब रोजाना औसतन दस हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद आज से देश में अनलॉक वन के दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है। 1 जून को भारत सरकार ने अनलॉक 1.0 की शुरुआत की थी। जिसका दूसरा फेज आज से खुल रहा है। सोमवार से देश में धार्मिक स्थल, रेस्तरां और मॉल खुलने की इजाजत होगी, लेकिन कई तरह की पाबंदियां होंगी।

धार्मिक स्थल में प्रवेश के लिए 10 नियमों का पालन करना जरूरी होगा

(1) लोग एक दूसरे को छू न सकें इसके लिए मंदिरों में किसी भी तरह के प्रसाद वितरण पर रोक होगी।

(2) मंदिर में पुजारियों को भक्तों के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव वर्जित किया गया है। इसके अलावा भक्तों को मंदिर में पानी आदि चढ़ाने भी मना किया गया है।

(3) मंदिर के रसोईघरों, लंगरों और अन्न-दान आदि के दौरान सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन जरूरी है। भक्तों के बीच खाने-पीने की चीजें बांटते समय या खाना खिलाते समय सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन जरूरी है।

(4) मंदिर में खांसी, बुखार, जुकाम जैसे लक्षणों वाले लोगों को मंदिर परिसर में जाने की अनुमति नहीं होगी।

(5) फेस सील्ड या मास्क पहनकर ही भक्त मंदिर में जा पाएंगे।

(6) मंदिर में भीड एकत्र न हो इसके लिए कहा गया है कि भक्तों को एक-एककर घुसने की अनुमति दी जाये।

(7) यदि संभव हो तो श्रदालु अपने जूते अपनी गाड़ी में ही छोड़कर मंदिर में प्रवेश करें।

(8) परिसर में प्रवेश करने से पहले साबुन और पानी से हाथ और पैर धोने के लिए कतार में लगते समय कम से कम 6 फीट की दूरी बनाएं रखें।

(9) मंदिर परिसर में थूकना सख्त वर्जित किया गया है।

(10) मंदिर में भीड एकत्र न हो इसके लिए कहा गया है कि भक्तों को एक-एककर घुसने की अनुमति दी जाये।

शॉपिंग मॉल के लिए दिशा-निर्देश

(1) लिफ्ट और एस्केलेटर्स में सीमित लोगों की एंट्री होगी।

(2) एक दुकान पर एक वक्त में 5 लोग ही मौजूद रह सकेंगे।
(3) फूड कोर्ट में आधी ही सीटें भरी जाएंगी।
(4) मल्टीप्लेक्स या किड्स प्ले एरिया और शोरूम में चेंजिंग एरिया भी बंद रहेंगे।

होटल या रेस्तरां के लिए नियम

(1) ग्राहकों के लिए साबुन से हाथ धोने का इंतजाम।

(2) मास्क, सैनिटाइजर, आरोग्य सेतु ऐप जरूरी।

(3) डिस्पोज़ेबल मेन्यू और नैपकिन का इस्तेमाल।

(4) हर इस्तेमाल के बाद टेबल को सैनिटाइज करना होगा।

ऑर्डर और पेमेंट ऑनलाइन करने पर जोर।

पार्किंग में गाड़ियों को सैनिटाइज करना जरूरी।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *