असम बीजेपी सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ उठाया बड़ा कदम

देश- देश मे बाल विवाह करना कानूनी तौर पर अपराध है। लेकिन इस सबके बाद भी भारत मे बाल विवाह थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह के केस आय दिन देखने को मिल जाते हैं। वहीं अब इस बीच असम की बीजेपी सरकार ने बाल विवाह पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
असम सरकार के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ शादी करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर पास्को एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस निर्देश की जानकारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरामा ने स्वयं दी है।
उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि जो भी पुरुष बाल विवाह करेगा उसके ऊपर पास्को के तहत हम कार्यवाही करेंगे। हमारी सरकार बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए राजव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है।
 
हम ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह रोकने के लिए 2197 ग्राम पंचायतों के सचिवों को बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह रोकथाम अधिकारी के रूप में नामित करने का फैसला लिया है। यह अधिकारी बाल विवाह करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दर्ज करेंगे और उसपर कार्यवाही होगी। 
बता दें पॉस्को कानून के तहत व्यक्ति को सात साल से लेकर उम्र कैद की सजा होती है और अर्थदंड लगाया जाता है।

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