ऐसे करें शिकायत अगर हुए हैं म्यूचुअल फंड निवेश में धोखाधड़ी के शिकार

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म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर लोगों का रुझान बढ़ा है। ऐसे में निवेशक को गलत जानकारी देकर या झूठा वादा करके निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बाजार नियामक सेबी से आप इसकी सीधे शिकायत आप एक क्लिक पर ऑनलाइन कर सकते हैं। सेबी ने तेजी से ऐसे मामले सुलझाए हैं।

बाजार नियामक है सेबी –

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और वित्तीय सलाहकारों का नियमन करता है। इसको लेकर किसी तरह की शिकायत है तो उसका निपटारा सेबी करता है। बैंकों से जुड़ी शिकायत और नियमन रिजर्व बैंक, बीमा क्षेत्र में इरडा और पेंशन क्षेत्र में पेंशन नियामक प्राधिकरण (पीएफआरडीए) है।

इस तरह करें शिकायत – 

सिर्फ 30 दिन में निपटान होगा –

शिकायत निपटान के मामले में रिजर्व बैंक और इरडा समेत अन्य नियामकों से कहीं आगे है। शिकायत दर्ज कराने के 30 दिन के भीतर आपको उससे जुड़ी जानकारी दे दी जाएगी। अगर किसी वजह से आपको 30 दिन के भीतर मामले की जानकारी नहीं दी जाती है तो उसी शिकायत पोर्टल पर उसकी जानकारी दोबारा देकर शिकायत की स्थिति जान सकते हैं।

दोबारा अपील का भी विकल्प –

आपकी शिकायत बाजार नियामक द्वारा रद्द कर दी गई है तो 15 दिन के भीतर आप दोबारा उस पर विचार करने की अपील कर सकते हैं। वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञों का  कहना है कि सेबी की यह पहल बैंक, बीमा और अन्य नियामकों की तुलना में उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा सुविधाजनक है। बैंक और अन्य क्षेत्रों में लोकपाल से शिकायत की लंबी प्रक्रिया है जो उपभोक्ताओं के लिए बहुत थकाऊ होती है।

पुराने मामले भी करा सकते हैं दर्ज –

सेबी ने शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में कई तरह की पहल है। उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए सेबी ने अपने शिकायत पोर्टल पर तीन साल पुराने मामले को भी दर्ज कराने की सुविधा दे रखी है। साथ ही आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में नहीं हैं तो दस्तावेज (ऑफलाइन) के आधार पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

फोन से शिकायत की भी सुविधा –

आप ऑनलाइन या दस्तावेज के आधार पर शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में नहीं हैं तो सेबी को टोल फ्री नंबर 1800227575 और 1800667575 पर शिकायत कर सकते हैं। इस पर सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकारी छुट्टी के दिन इन नंबरों पर बात नहीं हो सकती है। पिछले वित्त वर्ष में सेबी को इन नंबरों पर 4.84 लाख कॉल आए। पिछले वित्त वर्ष में सेबी को 42202 शिकायते मिलीं केवल 3094 शिकायतों का निपटारा बाकी रह गया था।

 

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