बंदी अवधि में श्रमिकों के वेतन से किसी भी प्रकार की न करेें कटौती

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रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

बंदी अवधि को उनका कार्य दिवस/उपस्थित मानते हुए श्रमिकों के वेतन का नियमित करें भुगतान।

अमेठी। जिलाधिकारी अरुण कुमार के निर्देश के क्रम में डॉ. महेश कुमार पांडेय सहायक श्रमायुक्त अमेठी ने बताया कि कोरोना महामारी (कोविड-19) की रोकथाम हेतु लॉकडाउन की अवधि में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के भरण-पोषण हेतु ”आपदा राहत सहायता योजना” का संचालन किया गया है। उन्होंने बताया कि ”आपदा राहत सहायता योजना” के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को रुपए 1000/- की आपदा सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें जनपद में कुल 5352 पंजीकृत श्रमिक है  जिनमें से अबतक 4157 श्रमिकों के खाते में बैंक के माध्यम से रुपए 41 लाख 57 हजार का भुगतान किया जा चुका है, तथा शेष  श्रमिकों के बैंक खाता उपलब्ध न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। उन्होंने बताया कि कार्यालय के कर्मचारी प्रतिदिन दूरभाष के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खाते का विवरण प्राप्त किया जा रहा है और भुगतान की कार्यवाही भी की जा रही है, परंतु अब तक ऐसे पंजीकृत श्रमिक शेष रह गए हैं जिनके बैंक खाते का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है जिससे उन्हें सहायता राशि रुपए 1000/-उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। उन्होंने ऐसे श्रमिकों से अपील करते हुए कहा कि वे श्रम विभाग पंजीयन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति/बैंक का नाम, खाता संख्या तथा आईएफएससी कोड को मोबाइल नंबर 7565847970, 7905201875, 9808149906 पर दूरभाष/व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा दें ताकि उनके खाते में धनराशि भेजी जा सके, साथ ही  उन्होंने लॉकडाउन की अवधि में जनपद के उद्योग व्यापार के प्रतिनिधियों, औद्योगिक संस्थानों व कारखाना स्वामियों व नियोक्ताओं से भी अपील की है कि वे बंदी अवधि में श्रमिकों के वेतन से किसी भी प्रकार की कटौती न करें तथा बंदी अवधि को उनका कार्य दिवस/उपस्थिति मानते हुए श्रमिकों के वेतन का नियमित रूप से भुगतान करें, साथ ही जो श्रमिक कार्य स्थल पर रुक ना चाहे उनके रुकने हेतु सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध करा दें।  कोविड़-19 से बचाव के लिए शासन/प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

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