कल शाम ४ बजे हो शक्ति परीक्षण : सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

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नई दिल्ली. कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार के गठन को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी जिस पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने बीजेपी को कल शाम चार बजे तक बहुमत साबित करने का आदेश दिया है।

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इससे पहले सुनवाई शुरू होने के बाद बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को राज्यपाल को दी हुई चिट्ठी सौंपी। मुकुल रोहतगी ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस के विधायक बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और इस स्टैंड पर वह कुछ नहीं कहना चाहते।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास दो विकल्प हैं- एक राज्यपाल के फैसले की पूरी विस्तृत सुनवाई करें। दूसरा क्यों ने कल ही बहुमत परीक्षण करा दें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहतर हो कल तक बहुमत परीक्षण हो। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के फैसले का टेस्ट किया जाए और शनिवार को ही फ्लोर टेस्ट हो।

जस्टिस सीकरी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए और सदन को यह फैसला लेने दीजिए कि किसके पास बहुमत है। वहीं कांग्रेस की ओर से दलील देते हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस शनिवार को बिना किसी देरी के फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। वहीं रोहतगी ने एक हफ्ते का टाइम मांगा है। उन्होंने फौरन बहुमत परीक्षण का विरोध किया।

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