पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र भी लिया जाए— जिलाधिकारी
रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन
अमेठी। जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में 31 वां सड़क सुरक्षा सप्ताह -2020 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्कूली वाहन परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मार्ग पर मानक के अनुरूप ही स्कूल वाहनों का संचालन किया जाए, स्कूल के सभी चालकों की आंखों की जांच कराना सुनिश्चित किया जाए, बिना नेत्र परीक्षण कराये किसी भी वाहन चालक से ड्यूटी न ली जाए, चालक को कम से कम 5 वर्ष का वाहन चालक का अनुभव हो, चरित्र प्रमाण पत्र लेकर ही वाहन का संचालन कराया जाए। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि स्कूली वाहनों का प्राविधिक निरीक्षण विद्यालय परिसर में या एआरटीओ कार्यालय में कराया जाए। समस्त वाहनों की जांच समय-समय पर अवश्य कराई जाए। स्कूल वाहन की आयु सीमा रजिस्ट्रीकरण दिनांक से 15 वर्ष और प्राइवेट सम्बद्ध वाहनों की आयु सीमा 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । जिलाधिकारी ने कहा स्कूल चालकों का पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र लेकर ही वाहन का संचालन करायें। इसके साथ ही सभी वाहनों में गति नियंत्रक जिसकी गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो , सीसी कैमरे, जीपीएस, समस्त सीटों में सीटबेल्ट,फायर एग्टीग्यूशर, छत की राग मजबूती के साथ जुड़ी हो। साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि सुरक्षा के दृष्टिगत वाहन में समस्त उपबंध के परीक्षण के उपरांत ही वाहन का परिवहन किया जाए।
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