Ayodhya Terror Attack Case : 4 दोषियों को उम्रकैद, एक बरी

Ayodhya Terror Attack Case : 4 दोषियों को उम्रकैद, एक बरी

अयोध्या ।  उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में साल 2005 में हुए आतंकी हमले के मामले में प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने मामले में दोषी करार दिए गए पांच में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया है। बता दें कि स्पेशल जज एससी/एसटी दिनेश चंद्र की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस 11 जून को ही पूरी हो चुकी थी।

सुनवाई के दौरान 63 गवाहों के बयान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाने की तिथि 18 जून को तय की थी। सुरक्षा कारणों से फैसला प्रयागराज की नैनी सेन्ट्रल जेल के अस्थायी स्पेशल कोर्ट में सुनाया गया, जहां आतंकी हमले के पांचों आरोपी इरफान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद आजीज और आसिफ इकबाल उर्फ फारूख बंद थे।

गौरतलब है कि आतंकियों ने 5 जुलाई, 2005 की सुबह करीब सवा नौ बजे अयोध्या स्थित रामजन्मभूमि परिसर की बैरिकेडिंग के पास और परिसर में अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए बम धमाका किया था। इसमें ड्यूटी में तैनात सुरक्षा बल के कई जवान जख्मी हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने पांच आतंकियों को ढेर कर दिया था। बाद में पांच और आरोपी पकड़े गए। इस हमले में दो आम नागरिक भी मारे गए थे, जबकि सात अन्य लोग घायल हुए थे।

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