‘ट्रांजैक्शन फेल’ लेकिन अकाउंट से कटे पैसे,रोजाना देगा बैंक जुर्माना

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कई बार ऐसा होता है कि डेबिट कार्ड कार्ड से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, लेकिन अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। कटा हुआ पैसा कभी तुरंत रिवर्स हो जाता है तो कभी इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी लगता है। रिजर्व बैंक ने इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक अगर रिफंड प्रक्रिया में तय सीमा से ज्यादा समय लगता है तो बैंकों को ग्राहकों को जुर्माना देना होगा।

टर्न अराउंड टाइम को लेकर RBI का सर्कुलर
20 सितंबर 2019 को रिजर्व बैंक की तरफ से जारी सर्कुलर में टर्न अराउंड टाइम (TOT) को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक, बैंकों को ‘फेल्ड ट्रांजैक्शन फ्रॉम डेबिट कार्ड’ के मामले को पांच दिनों के भीतर सुलझाना होगा। IMPS फेल ट्रांजैक्शन का मामला एक दिन के भीतर सुलझाना होगा, वहीं स्वाइप मशीन और आधार ऐनेबल्ड पेमेंट्स (AEPS) ट्रांजैक्शंस का मामला भी पांच दिनों के भीतर निपटाना होगा। अगर बैंक ऐसा करने में चूकते हैं तो ग्राहकों को पेनाल्टी के रूप में रोजाना 100 रुपये देने होंगे।

फेल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं?
किसी मर्चेंट को पेमेंट करते वक्त अगर खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन मर्चेंट को भुगतान नहीं हो पाता है तो इसे फेल्ड ट्रांजैक्शन कहा जाता है।

अगर ऐसे हुआ ट्रांजैक्शन फेल रिफंड समय सीमा कितना मिलेगा जुर्माना
ATM से कैश नहीं निकला, लेकिन अकाउंट डेबिट हो जाए ट्रांजैक्शन के दिन के बाद से अधिकतम 5 दिन पांच दिन के बाद रोजाना 100 रुपये
कार्ड ट्रांसफर में बेनिफिशियरी अकाउंट में क्रेडिट ना हो, लेकिन पैसे कट जाए ट्रांजैक्शन के अगले दिन तक एक दिन के बाद रोजाना 100 रुपये
मर्चेंट के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर ना हो और चार्ज स्लीप जेनरेट नहीं हो T+पांच दिनों के भीतर पांच दिन के बाद रोजाना 100 रुपये
ऑनलाइन शॉपिंग में मर्चेट के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर ना हो T+पांच दिनों के भीतर पांच दिन के बाद रोजाना 100 रुपये
IMPS ट्रांसफर में बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर ना हो ट्रांजैक्शन के अगले दिन तक एक दिन बाद रोजाना 100 रुपये
UPI ट्रांजैक्शन फेल लेकिन, बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट ना हो ट्रांजैंक्शन के अगले दिन तक एक दिन बाद रोजाना 100 रुपये
UPI ट्रांजैक्शन फेल, लेकिन मर्चेट के पास कंफर्मेशन नहीं ट्रांजैक्शन+ अगले पांच दिन तक उसके बाद रोजाना 100 रुपये
आधार इनेबल्ड (AEPS) में अकाउंट डेबिट, लेकिन मर्चेंट के पास कंफर्मेशन नहीं ट्रांजैक्शन+ अगले पांच दिन तक उसके बाद रोजाना 100 रुपये
आधार इनेबल्ड (AEPS) में अकाउंट डेबिट, लेकिन मर्चेंट के अकाउंट में क्रेडिट नहीं ट्रांजैक्शन+ अगले पांच दिन तक उसके बाद रोजाना 100 रुपये
APBS के जरिए पेमेंट, लेकिन बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट होने में देरी ट्रांजैक्शन+ अगले दिन तक उसके बाद रोजाना 100 रुपये
NACH के जरिए पेमेंट में बेनिफिशियरी के अकाउंट में रिवर्सल में देरी बेनिफिशियरी बैंक फाइनल देगा, समय सीमा ट्रांजैक्शन के अगले दिन तक उसके बाद रोजाना 100 रुपये
कार्ड, मोबाइल वॉलेट के जरिए ट्रांजैक्शन UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड और IMPS के जरिए जिसमें दो अलग-अलग बैंक शामिल होते हैं इस मामले में UPI और IMPS को लेकर जो नियम उपर दिए गए हैं फाइन को लेकर भी विशेष जानकारी ऊपर है
अगर मोबाइल वॉलेट या डेबिट/क्रेडिट कार्ड की मदद से सेम बैंक में ट्रांजैक्शन फेल होता है (बेनिफिशियरी अकाउंट क्रेडिट नहीं होता है) ट्रांजैक्शन के अगले दिन तक उसके बाद रोजाना 100 रुपये जुर्माना
सेम मोबाइल वॉलेट या कार्ड से ट्रांजैक्शन फेल होता है, लेकिन मर्चेंट को कंफर्मेशन नहीं मिलता है ट्रांजैक्शन के अगले दिन तक उसके बाद रोजाना 100 रुपये जुर्माना

इसलिए कहते हैं फेल ट्रांजैक्शन
लिंक फेल होने की वजह से, कैश नहीं होने की वजह से या सेशन टाइम आउट होने की वजह से ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता है और अकाउंट से पैसे कट जाते हैं तो उसे फेल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में रखा जाएगा। इन ट्रांजैक्शन को फेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्राहक चाह कर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं।

सभी बैंकों के लिए एक जैसा नियम
बता दें, अगर ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है और यह घटना उस वक्त होती है तो भी इसे फेल ट्रांजैक्शन की कैटिगरी में रखा जाएगा। पहले फेल ट्रांजैक्शन को लेकर रिजर्व बैंक का कोई ठोस नियम नहीं था, जिसकी वजह से हर बैंक अपने तरीके से मामले को डील करते थे। इसमें ग्राहकों को बहुत परेशानी होती थी। लेकिन, RBI सर्कुलर के बाद अब सभी बैंकों के लिए फेल ट्रांजैक्शन के एक जैसे नियम हो गए हैं।

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