[object Promise]
नई दिल्ली । जीएसटी से अब विद्यार्थी और कर्मचारी भी नहीं बच सकेंगे। कॉलेज और स्कूल के छात्रों को मैस की सेवाओं पर 5 फ़ीसदी जीएसटी चुकानी होगी। इसी तरह कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी 5 फ़ीसदी जीएसटी मैस सेवा पर चुकानी होगी।
वित्त मंत्रालय के अनुसार शैक्षणिक संस्थान की ओर से भी यदि मेस संचालित हो रहे हो, या कोई बाहर का ठेकेदार मैस की सेवाएं संचालित कर रहा हो उसको भी जीएसटी के दायरे में शामिल किया गया है। वित्त मंत्रालय के इस नोटिफिकेशन के बाद 5 फ़ीसदी जीएसटी मेस की सभी सेवाओं पर छात्रों और कर्मचारियों को अदा करनी होगी।
Leave a Reply