आगस्ता वेस्टलैण्ड हेलिकॉप्टर घोटाला : मिशेल ने लिया सोनिया गांधी-राहुल गांधी का नाम: ED

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नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचैलिए क्रिश्चियन मिशेल ने अपने बयान में यूपीए की चेयरमैन सोनिया गांधी का नाम लिया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि क्रिश्चियन मिशेल ने श्रीमती गांधी का नाम लिया है। हालांकि ईडी ने कहा कि अभी यह साफ नहीं है कि मिशेल ने सोनिया गांधी का नाम किस संदर्भ में लिया है। इसके अलावा, ईडी का दावा है कि मिशेल ने ‘इटली की महिला के बेेटे’ का जिक्र किया है। दूसरी तरफ, कांग्रेस ने कहा है कि मिशेल पर सरकारी एजेंसियों द्वारा दबाव डाला गया है। इस बीच, कोर्ट ने मिशेल को सात दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेजने का आदेश दे दिया है। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि मिशेल ने ’इटली की महिला के बेटे’ का भी जिक्र किया और बताया कि वह देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि मिशेल ने यह भी जानकारी दी कि किस तरह डील से एएचएल को बाहर किया गया और उसकी जगह टाटा को लाया गया। ईडी ने कोर्ट से यह भी मांग की कि मिशेल को उसके वकील से न मिलने दिया जाए क्योंकि उसे बाहर से सिखाया जा रहा है। इस पर उसके वकील एल्जो के. जोसेफ ने अदालत में स्वीकार किया कि मिशेल ने उन्हें कुछ पेपर दिए थे, लेकिन यह ईडी की गलती है कि उसने ऐसा होने दिया। मिशेल द्वारा कथित तौर पर सोनिया गांधी का नाम लेने पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर. पी. एन. सिंह ने कहा, श्मिशेल पर एक परिवार विशेष का नाम लेने का दबाव है। चैकीदार क्यों सरकारी एजेंसियों पर एक परिवार का नाम लेने का दबाव डाल रहे हैं?

कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के स्क्रिप्ट राइटर इस समय लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। कोर्ट ने मिशेल को 7 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। ईडी ने कोर्ट से मिशेल की 8 दिन की कस्टडी की मांग की थी। म्क् ने कोर्ट से कहा कि क्रिस्चन मिशेल और दूसरे लोगों के बीच हुई बातचीत में एक बड़े आदमी का जिक्र है और उन्हें श्आरश् से संबोधित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि यह पता लगाने की जरूरत है कि वह बड़ा आदमी श्आरश् कौन है। इसके लिए मिशेल की कस्टडी की जरूरत है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मिशेल के वकील को उनसे मुलाकात के दौरान एक दूरी कायम रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने हर सुबह और शाम में मिशेल से मिलते समय वकील के लिए 15 मिनट का समय सीमित कर दिया है।

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