विदेशी कैदियों पर केंद्र चार हफ्ते में दे रिपोर्ट : कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को सजा पूरी चुके पाकिस्तानी सहित सभी विदेशी कैदियों की ताजा स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है. न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने सरकार को शीर्ष न्यायालय के इस साल तीन मई को दिये गए आदेश के अनुपालन में चार सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है.
पीठ ने कहा, केंद्र सरकार को तीन मई, 2017 के आदेश के अनुपालन में चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने दीजिए। मामले को चार सप्ताह के बाद सूचीबद्ध कीजिए. केंद्र ने शीर्ष न्यायालय को सूचित किया कि उसने इस मामले में पिछले साल अप्रैल में स्थिति रिपोर्ट पेश की थी.
मामले में याचिकाकर्ता वरिष्ठ वकील भीम सिंह ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि वर्ष 2005 में जब उन्होंने याचिका दायर की थी, तो उस समय 82 ऐसे लोग थे, जिन्हें जम्मू-कश्मीर में हिरासत में लिया गया था.
न्यायालय सजा पूरी होने के बावजूद देश की विभिन्न जेलों में बंद विदेशी कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिका में अवैध तरीके से जम्मू-कश्मीर के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी कैदियों के मुद्दे को भी उठाया गया है.
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