सितंबर का GSTR-3 बी रिटर्न 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं दाखिल

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नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने सितंबर महीने के लिए GSTR-3 बी बिक्री रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को पांच दिन बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दिया है. इसके साथ ही जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने वाले कारोबारी भी आईटीसी का 25 अक्टूबर तक दावा कर सकते हैं. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि कारोबारियों और उद्योगों ने GST के तहत जुलाई 2017 से मार्च 2018 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर होने पर चिंता जताई थी. सीबीआईसी ने ट्वीट में कहा, इसे देखते हुए सितंबर के लिए GSTR-3 बी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 25 अक्टूबर 2018 किया गया है.

गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के तहत किसी महीने का जीएसटीआर-3बी उसके अगले महीने की 20 तारीख तक दाखिल करना होता है. सितंबर महीने का GSTR-3 बी रिटर्न दाखिल करने का समय 20 अक्टूबर था. इसे लेकर कारोबारियों ने चिंता जताते हुए कहा था कि 20 अक्टूबर तक आपूर्तिकर्ता द्वारा दाखिल खरीद रिटर्न से उनके बिक्री रिटर्न का मिलान संभन नहीं होगा. आईटीसी का लाभ बिक्री रिटर्न या जीएसटी-3बी के आधार पर लेने की सुविधा है, इसलिए आईटीसी के दावों और जीएसटी-3बी के लिए समयसीमा समान रखी गई है.

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