Karnataka| कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। हाई कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम लड़कियों की दायर याचिका के पक्ष में नहीं आया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल में हिजाब बैन की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस्लाम पहनना मुस्लिम धर्म की अनिवार्य प्रथा नही है। वही याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा छात्र स्कूल की यूनिफॉर्म को पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं।
अब कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। अससुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है और उसका विरोध किया है।
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एआईएमआईएम प्रमुख ने इस संदर्भ में एक ट्वीट कर कहा है कि वह कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा हिजाब मसले पर लिए निर्णय से बिल्कुल असहमत है। फैसले से असहमती रखना मेरा हक है मैं उम्मीद करता हूँ कि याचिका कर्ता इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। वही उन्होंने यह भी कहा है कि AIMPLB के साथ बाकी संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करें।
1. I disagree with Karnataka High Court’s judgement on #hijab. It’s my right to disagree with the judgement & I hope that petitioners appeal before SC
2. I also hope that not only @AIMPLB_Official but also organisations of other religious groups appeal this judgement…
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 15, 2022
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