‘Tiger’ को 5 साल की सजा, जोधपुर जेल में रहेंगे आसाराम के साथ

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जोधपुर। जोधपुर। फिल्म हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान कांकणी गांव के भागोडा की ढाणी में काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं। इसके साथ अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 28 मार्च को इस मामले में सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री की कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि अदालत ने इस मामले में आरोपी अन्य कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और नीलम तथा एक स्थानीय निवासी दुश्यंत सिंह को ‘‘संदेह का लाभ’’ देते हुए बरी कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सलमान खान (52) को अदालत परिसर से पुलिस वाहन में जोधपुर केन्द्रीय कारागार ले जाया गया।चूंकि सलमान को तीन वर्ष से ज्यादा की सजा हुई है, इसलिए उन्हें जमानत के लिए उच्च न्यायालय में अर्जी देनी होगी।

 सलमान को चौथी बार जोधपुर केन्द्रीय कारागार ले जाया गया है। इससे पहले वह कुल18 दिनों के लिए तीन बार वर्ष 1998, 2006 और2007 में भी जोधपुर जेल में रह चुके हैं।गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने1998 में हुई इस घटना के संबंध में28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी की थी।
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उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया था।अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल बिश्नोई ने आज संवाददाताओं को बताया कि अदालत ने सलमान खान को पांच साल कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।सलमान खान को अदालत ने वन्यजीव( संरक्षण) कानून के प्रावधान9/51 के तहत दोषी करार दिया। इस कानून के तहत दोषी को अधिकतम छह साल कैद की सजा हो सकती है।
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 सलमान पर आरोप था कि उन्होंने जोधपुर के निकट कांकाणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था। यह घटना‘ हम साथ साथ है’’ फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्तूबर, 1998 की है। काली शर्ट पहने सलमान आज सुबह अपने अंगरक्षक के साथ अदालत पहुंचे थे।फैसला सुनाये जाने के वक्त अन्य आरोपी सिने कलाकार भी अदालत कक्ष में मौजूद थे। कुछ के परिजन भी साथ आये थे।
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