नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री डी.के. शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें 25 लाख रुपए के निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बिना अनुमति विदेश न जाने का भी निर्देश दिया है।
शिवकुमार को धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। ईडी मामले की जांच कर रहा है। शिवकुमार ने कर्नाटक में जनता दल (सेकुलर) और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनवाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। हालांकि यह सरकार इसी साल जुलाई में गिर गई थी।
बुधवार को इससे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तिहाड़ जेल जाकर शिवकुमार से मुलाकात की थी। पिछले साल सितंबर में ईडी ने शिवकुमार, हनुमंथैया, कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
शिवकुमार मामले में कांग्रेस के एक अन्य नेता को सम्मन
नई दिल्ली| कर्नाटक के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी.के.शिवकुमार से जुड़े धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को पार्टी के एक अन्य नेता विजय मुलगुंड को पूछताछ के लिए सम्मन किया। शिवकुमार को इस मामले में ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुका है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, “हमने पूछताछ के लिए मुलगुंड को सम्मन किया है।”
ईडी को संदेह है कि मुलगुंड, जो कांग्रेस में सचिव के पद पर थे, वह शिवकुार के कालेधन को पार्टी कार्यालय पहुंचाने में सहायक थे। अधिकारी ने कहा कि मुलगुंड का बयान धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत रिकॉर्ड किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि वित्तीय जांच के तहत आगामी दिनों में कुछ और कांग्रेस नेताओं को सम्मन देने की तैयारी है।
मुलगुंड, कांग्रेस के तीसरे नेता हैं, जिन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी ने धनशोधन के मामले में सम्मन किया है। इससे पहले एजेंसी ने कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर से मामले में गवाह के तौर पर पूछताछ की थी। एजेंसी ने शिवकुमार के भाई और कांग्रेस के लोकसभा सांसद डी.के.सुरेश से भी पूछताछ की थी।
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