दिल्ली अग्निकांड: फैक्ट्री का मालिक रेहान चढ़ा पुलिस के हत्थे

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नई दिल्ली। दिल्ली में जिस फैक्ट्री की बिल्डिंग में आज आग लगी थी, उसके मालिक रेहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आग लगने की घटना के बाद से ही रेहान फरार था। बिल्डिंग मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दिल्ली पुलिस डीसीपी नॉर्थ मोनिका भारद्वाज के अनुसार, बिल्डिंग के मालिक रेहान और उसके मैनेजर फुरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम मामले की जांच कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक़ बिल्डिंग में और शव होने की सम्भावना नहीं है । धारा 304 का इस्तेमाल गैरइरादतन हत्या के लिए किया जाता है। दोषी साबित होने पर 10 वर्ष की जेल या आजीवन कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान है।

बता दें कि आज सुबह दिल्ली के रानी झांसी रोड बाजार में रविवार को आग लगने से कम से कम 43 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह जानकारी राष्ट्रीय राजधानी के अग्निशमन विभाग ने दी। घटना में मरे लोग मजदूर हैं, जो कारखाने में रविवार सुबह 4.30-5 बजे के आस-पास लगी आग के दौरान सो रहे थे। घटना के बाद अब तक 60 से अधिक लोगों को वहां से निकाला जा चुका है और उन्हें लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल और लेडी हॉर्डिग हॉस्पिटल में ले जाया गया है। एलएनजेपी अस्पताल में 34 और लेडी हॉर्डिग अस्पताल में 9 लोगों के मरने की सूचना मिली है।

अग्निशमन विभाग ने बताया कि बाजार में आग लगने की सूचना उन्हें सुबह करीब 5.22 पर मिली, जिसके बाद 25 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लग सकती है।

अपडेट

  • दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड मामले में बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस इमारत में आग लगी थी उसके मालिक रेहान पर आईपीसी की धारा 304 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने उसे आज हिरासत में ले लिया।

  • आप सांसद संजय सिंह ने कहा, अगर कोई फैक्ट्री किसी घर में अवैध रूप से चल रही थी, तो उसे बंद करने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की थी। एमसीडी ने फैक्ट्री को कैसे चलने दिया? दिल्ली फायर सर्विस ने स्पष्ट किया है कि उसने कारखाने को एनओसी नहीं दी थी।

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