Delhi: दिल्ली में दो बड़ी मस्जिदों को हटाने का आदेश

Indian Railway Mosque Notice: रेलवे ने दिल्ली की दो बड़ी मस्जिदों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है. रेलवे ने शनिवार (22 जुलाई) को एक नोटिस जारी कर कहा कि रेलवे लाइनों पर स्थित दिल्ली की दो मस्जिदों, बंगाली मार्केट मस्जिद (Bengali Market Mosque) और तकिया बब्बर शाह (Takia Babbar Shah Mosque) को 15 दिनों या उससे कम समय में हटा दिया जाना चाहिए.

पुरानी बंगाली मार्किट मस्जिद 250 साल और तकिया बब्बर शाह मस्जिद 500 साल पुरानी है. आजतक के अनुसार, रेलवे ने नोटिस में कहा कि 15 दिन के अंदर मस्जिद को नहीं हटाया गया तो रेलवे खुद एक्शन लेगा. रेलवे ने दावा किया कि ये मस्जिदें रेलवे की जमीन पर बनी हैं. 

रेलवे ने मस्जिदों को जारी किया नोटिस

उत्तर रेलवे ने अपने नोटिस में कहा कि सूचित किया जाता है कि जिन्होंने रेलवे भूमि को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित किया हुआ है. आप लोग अनाधिकृत रूप से रेलवे की जमीन पर बने अनाधिकृत भवन मंदिर/मस्जिद/मजार को इस सूचना के 15 दिनों के अन्दर स्वेच्छा से हटा दें. 

नहीं हटाया गया तो रेलवे लेगा एक्शन

रेलवे ने कहा कि अगर इन्हें खुद नहीं हटाया तो रेलवे प्रशासन की ओर से रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अंतगर्त अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित भवनों को हटा दिया जायेगा और इस प्रक्रिया में होने वाले नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा. 

एमसीडी को भी दिया नोटिस

इसके अलावा उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने एक मस्जिद के पास बने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कार्यालय को भी नोटिस देकर जगह खाली करने का कहा है. उत्तर रेलवे के इस नोटिस पर मस्जिद तकिया बब्बर शाह के सेक्रटरी अब्दुल गफ्फार ने कहा कि ये मस्जिद 400 साल से ज्यादा पुरानी है. इसी मस्जिद के पास में बने एमसीडी के मलेरिया दफ्तर को भी रेलवे ने खाली करने का नोटिस दिया है और यहां नोटिस चस्पा कर दिया गया है.

इससे पहले भी इस साल अप्रैल में भूमि और विकास कार्यालय, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) की ओर से संयुक्त अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में बंगाली बाजार में स्थित मस्जिद के एक हिस्से को गिरा दिया गया था.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *