प्रक्रिया तय एजेंल टैक्स के मामलों को निपटाने की, नोटिस का जवाब देने वाले स्टार्टअप को मिलेगी राहत

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एंजेल टैक्स से परेशान स्टार्टअप को सरकार ने गुरुवार को बड़ी राहत दी। आयकर विभाग के अधीन सीबीडीटी ने कहा कि छोटे मामले में अगर कोई स्टार्टअप टैक्स नोटिस का स्पष्टीकरण दे देता है तो उस पर कोई जवाब मांगे बिना सरसरी तौर पर स्वीकार कर लिया जाएगा।

सीबीडीटी ने एंजेल टैक्स के लंबित मामलों के निपटारे के लिए यह प्रक्रिया तय की है। सीमित स्क्रूटनी वाले मामले में आकलन अधिकारी द्वारा ऐसे मामलों में कोई जांच नहीं की जाएगी। इसके तहत आकलन अधिकारी के ऊपर निगरानी करने वाले अधिकारी की मंजूरी के बाद ही कार्रवाई की जा सकेगी।

 

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