डेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पुणे स्थित एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है साथ ही केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि कंपनी की कमाई की संभावनाओं और पूंजी की कमी के कारण उसका लाइसेंस कैंसिल (RBI Cancel License of Co-Operative Bank) कर दिया गया है।
वहीं अगर आपका इस बैंक में खाता हो तो आइए जानते हैं आपके पैसे का क्या होगा और बैंक के लाइसेंस रद्द होने से जमाकर्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।
आपको बता दें कि रिजर्व बैंक की ओर से 10 अक्टूबर, 2022 को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें “दी सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लि. पुणे, महाराष्ट्र” (The Seva Vikas Co-operative Bank Ltd) का लाइसेंस कल यानी सोमवार से रद्द करने को भी कहा गया है। लाइसेंस रद्द होने से बैंकिंग बिजनेस भी नहीं कर होता है। इस बैंक के सभी तरह के व्यवसाय को अब बंद कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त आरबीआई ने कहा है कि सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का निर्देश रिक्वेस्ट किया है। वहीं बयान में आगे कहा गया है कि पुणे स्थित को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर हुआ है।
रिजर्व बैंक की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर इस बैंक का लाइसेंस नहीं रद्द किया जाता है तो यह ग्राहकों के हितों के बिल्कुल उलटा है और ग्राहकों का पैसा भी इसमें डूब सकता था। वहीं इसके साथ ही यह बैंक ग्राहकों के पैसों का वापस भुगतान करने में असमर्थ होगा। अब इस बैंक में पैसों को जमा नहीं किया जा सकता साथ ही इससे निकासी पर भी पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है।
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