हरियाणा सरकार ने कहा फैसले तक दिल्ली को पानी की आपूर्ति जारी रखेगा

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पानी विवाद मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया कि मामले के निपटारे तक वह दिल्ली को पानी की आपूर्ति जारी रखेगा। पानी की आपूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होनी है। दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी को लेकर चल रहे विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान 23 अप्रैल को अदालत के सामने दोनों राज्यों के चीफ सेक्रटरी पेश हुए थे।

कोर्ट ने हरियाणा और दिल्ली के चीफ सेक्रटरी और जल संसाधन मंत्रालय के सेक्रटरी से कहा था कि वह तुरंत मीटिंग करें और यमुना में पानी सप्लाई को लेकर चल रहे मुद्दे को सुलझाएं। 19 अप्रैल को हरियाणा और दिल्ली के चीफ सेक्रटरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हथिनी कुंड बैराज से 50 फीसदी पानी कम आ रहा है।

अप्रैल 2017 की तुलना में इस साल पानी 50 फीसदी कम है। ऐसे में मामले की सुनवाई के दौरान इस पहलू पर भी गौर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी. लोकूर की अगुवाई वाली बेंच के सामने हरियाणा सरकार ने हालांकि ये भी कहा था कि वह 15 मई तक 150 क्यूसेक पानी सप्लाई करेगी।

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