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रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन
सुलतानपुर ।। प्रभारी अधिकारी व्यय अनुवीक्षण/वरिष्ठ कोषाधिकारी वरूण खरे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोगके मानक 50 हजार रूपये से अधिक की नगद धनराशि बिना साक्ष्य के ले जाना प्रतिबन्धित है। जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात 187- इसौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उड़नदस्ता टीम प्रभारी सुशील कुमार ने कल सोमवार को सायं लगभग 07ः30 बजे चेकिंग के दौरान धम्मौर थाने के सामने शरद सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह, निवासी- नवगिरवा, पोस्ट टिकरी, थाना धम्मौर।
जनपद सुलतानपुर के कार संख्या यू0पी0 42 ए0ई0/9484 से रूपये 01 लाख, 1 हजार अवैध धनराशि पकड़ी, जिसका साक्ष्य चेकिंग के दौरान उड़नदस्ता टीम को शरद सिंह द्वारा न दिये जाने पर धनराशि जब्त कर कोषागार में जमा करा दिया गया।
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