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रिपोर्टर राकेश कुमार केसरवानी
प्रयागराज। विकास भवन के सरस केन्द्र में प्रशिक्षण सत्र का शुभारम्भ करते हुए मेलाधिकारी श्री विजय किरन आनन्द ने कहा कि दिव्य कुम्भ, सुरक्षित कुम्भ के उद्देश्य से सिविल डिफेन्स के जांबाज वार्डन्स के बिना कुम्भ मेला आयोजित करा पाना असंभव है। कुम्भ 2019 में देश-विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एवं किसी भी प्रकार की आपदा से बचाव का प्रशिक्षण सिविल डिफेन्स की बिना वर्दी वाली फोर्स मिलने से जिला प्रशासन, मेला प्रशासन व पुलिस प्रशासन का मनोबल कई गुना बढ़ जाता है। मैंने जिन जिलों में कार्य किया, वहां के सिविल डिफेन्स के वार्डन्स का कार्य प्रशासन के सहयोग से सराहनीय रहा है।
नागरिक सुरक्षा को कुम्भ मेला प्राधिकरण द्वारा 21 लाख रूपये का बजट पास किया है। डिप्टी कंट्रोलर श्रीमती अनुराधा सिंह, डिप्टी चीफ वार्डन श्री सादिक हुसैन सिद्दीकी ने मुख्य अतिथि श्री विजय किरन आनन्द को बुके देकर स्वागत किया। डिप्टी कंट्रोलर ने बताया कि बजट में मुख्य रूप से लाइफ जैकेट्स, वाॅकी-टाॅकी, लाइन ब्वाय रिंग, पोर्टेबल साउण्ड सिस्टम, फायर सामान्य क्रय किये जायेंगे। मास्टर टेªनर श्री अमोल कुमार ने सत्र के प्रारम्भ में यातायात प्रबन्धन, आपात कालीन सेवा आपात कालीन संचार व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, घाटों की क्षमता, ट्रांसपोर्ट एवं ट्रैफिक, ग्रीन काॅरीडोर के विषय में विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डिप्टी कंट्रोलर श्रीमती अनुराधा सिंह, चीफ वार्डन श्री अनिल कुमार, श्री सादिक हुसैन सिद्दीकी, वरिष्ठ ए0डी0सी0 श्री राकेश कु0 तिवारी, श्री योगेश कुमार श्रीवास्तव, मनोज वर्मा, विष्णु शर्मा, योगेश कुमार, एल0के0 अहेरवार एवं अन्य वार्डन्स उपस्थित रहे।
देव दीपावली के आयोजन की तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक 20 नवम्बर को
अपर जिलाधिकारी(नगर), अशोक कुमार कनौजिया ने बताया है कि जनपद प्रयागराज में दिनांक 23 नवम्बर 2018 को देव दीपावली का आयोजन किया जाना है, जिसके प्रबन्ध व तैयारियों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 20 नवम्बर 2018 को सायं 06 बजे संगम सभागार में एक आवश्यक बैठक आहूत की गयी है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत की कार्रवाही 24 घण्टे के भीतर जनपद की सीमाओं को छोड़ने के दिये निर्देश
अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन), ने सूरज मिश्रा पुत्र शिवमूरत मिश्रा निवासी रामपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज, नीरज मिश्रा पुत्र शिवमूरत मिश्रा निवासी रामपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज, अनुराग श्रीवास्तव पुत्र राजेन्द्र नारायण निवासी मनौरी गांव थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 की उपधारा 3(क) के अन्तर्गत आदेश देता हूॅं कि 24 घण्टे के अन्दर जनपद की सीमाओं को छोड़ कर बाहर चले जाये और इस आदेश की तिथि से 06 माह की अवधि तक जनपद प्रयागराज की सीमाओं में प्रवेश न करें।
उपरोक्त तीनों लोगो की छवि दबंग एवं शातिर किस्म की है तथा ये भा0द0ंवि0 के अध्याय 15,17 एवं 22 में वर्णित अपराधों की श्रेणी में आते है तथा इनकी छवि आम जनता के मध्य गुण्डे के रूप में है।
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