Coronavirus : Rajasthan में 31 मार्च तक 17 विभागों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों में ‘Shut down’

Coronavirus : Rajasthan में 31 मार्च तक 17 विभागों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों में ‘Shut down’

जयपुर। कोरोना वायरस (Corona virus) के संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान  के 17 विभागों को छोड़कर अन्य सरकारी कार्यालयों (Government offices) में 31 मार्च तक शट डाउन  रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) के निर्देश के बाद मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने इसके आधिकारिक आदेश जारी (Order issued) कर दिए हैं। आदेश के अनुसार 50% कार्मिक उपस्थित देंगे, जबकि 50% कर्मचारी घर पर रहकर (Work from home) करेंगे. ये आदेश 31 मार्च तक लागू रहेंगे।

17 विभागों के अलावा सभी राजकीय, अर्द्ध राजकीय विभागों स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमों मंडलों में 50% कार्मिक उपस्थिति देंगे और 50% कर्मचारी घर पर रहकर काम करेंगे। यह उनकी सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। इसलिए घूमने फिरने पर वे अंकुश रखेंगे। बाहरी व्यक्तियों से संपर्क कम से कम हो यह सुनिश्चित करेंगे। कर्मचारियों को जरूरत होने पर कार्यालय बुलाया जा सकता है और उन्हें कोई कार्य आवंटित किया जा सकता है । यह शट डाउन सचिवालय के अनुभाग अधिकारी, सहायक सचिव, उपसचिव और उच्च अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को सीएमओ में समीक्षा बैठक में कोराना वायरस से निपटने की स्थिति की समीक्षा की और सरकारी कार्यालय में शटडाउन के निर्देश दिए थे । मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना के तहत मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने देर रात इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

इन विभागों में नहीं होगा शटडाउन लागू
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद, गृह विभाग, पुलिस, कारागार गृह रक्षा, वित्त, ऊर्जा और उसके अधीन निगम के अलावा पीएचईडी, यूडीएच, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, पंचायती राज, सूचना प्रौद्योगिकी, कार्मिक परिवहन विभाग, पथ परिवहन निगम, जयपुर मेट्रो, जीएडी, मोटर गैराज, विधि विभाग और डीआईपीआर में शट डाउन लागू नहीं होगा। शेष विभागों में 50% कार्मिक उपस्थित देंगे और 50% कार्मिक घर से ऑनलाइन कार्य करेंगे।

मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं रहेगी
जरूरत पड़ने पर संबंधित कलक्टर कार्यालय में सबकी उपस्थिति बाबत निर्देश जारी करेंगे। सचिवालय स्थित विभागों में प्रशासनिक विभाग के सचिव, एचओडी, जिला स्तरीय अधिकारी अपने स्तर पर तय करेंगे कि रोटेशन के आधार पर 50% कर्मचारी कार्यालय में मौजूद रहें. जिन कर्मचारियों की जरूरत होगी उन पर वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं किया जाएगा ताकी जरूरी राजकीय कार्य हो सके और इनमें कोई बाधा नहीं आए।

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