रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन
सुलतानपुर।। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी दिव्य प्रकाश गिरि ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के लिये पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथ तक ले जाने, लाने हेतु बसों एवं हल्के वाहनों का अधिग्रहण किया गया है, जिसे 09 मई को अपरान्ह 01 बजे तक केन्द्रीय विद्यालय अमहट, सुलतानपुर परिसर में सम्बन्धित स्वामियों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्री गिरि ने निर्वाचन हेतु बसों एवं हल्के वाहनों के ऐसे समस्त वाहन स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे अपने वाहन 09 मई को अपरान्ह 01 बजे तक केन्द्रीय विद्यालय अमहट, सुलतानपुर परिसर में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समय से वाहन प्रस्तुत न करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा, 160 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी तथा ऐसे वाहनों के पंजीयन निरस्तीकरण व परमिट निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जायेगी। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार समय से वाहन प्रस्तुत न करने पर 01 वर्ष का कारावास तथा अर्थदण्ड का प्राविधान है।
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