चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराना हम सभी की जिम्मेदारी……. प्रेक्षक।

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रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

अमेठी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त 37, अमेठी संसदीय क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक वी. शशांक शेखर ने कहा है कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं संबंधित राजनीतिक दलों को निर्वाचन से संबंधित कोई शंका या शिकायत हो तो वे निःसंकोच उनसे मिलकर बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत प्राप्त होने पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में इसके समाधान की कार्रवाई की जायेगी। अभ्यर्थियों को यह भी बताया गया कि शिकायत काॅमन न होकर स्पेसिफिक होनी चाहिए।

ताकि समस्या का शीघ्र निराकरण किया जा सके। मा. प्रेक्षक आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों/अभ्यर्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रत्याशियों से कहा कि रैली, जनसभा, रोड शो, जुलूस आदि की परमिशन के लिए सुविधा पोर्टल पर 48 घंटे पूर्व आवेदन कर प्राप्त की जा सकती है बिना परमिशन के कोई भी जुलूस, जनसभा करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।।

उन्होंने कहा कि किसी के घर पर पोस्टर, बैनर बिना उसकी अनुमति के ना लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सभी प्रत्याशी/ राजनीतिक दल पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। माननीय प्रेक्षक ने कहा कि मतदाताओं को पैसा, शराब आदि कोई भी प्रलोभन या डराने धमकाने की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी सहित सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में जनपद का मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है।

इसलिए मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने हेतु स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कराए जाएं। इस बार जनपद का मतदान प्रतिशत बढ़ाकर 70 से 75 प्रतिशत किया जाए। इसके पूर्व सभी अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने एवं चुनाव प्रचार खर्च का व्यौरा विधिवत संधारित करने के बारे में विस्तार से बताया गया। व्यय अनुश्रवण कोषांग के नोडल अधिकारी आलोक राजवंशी द्वारा अभ्यर्थियों को बताया गया कि चुनाव प्रचार खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रूपया है। सभी उम्मीदवारों को दैनिक खर्च का हिसाब पंजी में अंकित करना होगा। व्यय लेखा पंजी का तीन बार व्यय प्रेक्षक द्वारा सत्यापन किया जाएगा।।

व्यय लेखा पंजी का सत्यापन 25 व 29 अप्रैल 2019 तथा 03 मई 2019 को 11 से 05 बजे तक किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डा. राम मनोहर मिश्र ने बताया कि सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये जा रहे हैं। मतदाताओं के सुविधा हेतु पानी, शौचालय, शेड आदि की व्यवस्था की गई है। दिव्यांग मतदाताओं के सुविधा हेतु रैंप एवं व्हील चेयर की सुविधा रहेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रभुनाथ, अपर जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, उपजिलाधिकारी मुसाफिर खाना महात्मा सिंह सहित अन्य अधिकारी व प्रत्याशी/राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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