जानें क्यों बरकरार रहना चाहिए देशद्रोह कानून

Law Commission On Sedition Law: लॉ कमीशन ने देश द्रोह कानून के संदर्भ में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में देश द्रोह कानून के बरकरार रखने की बात की गई है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक़ -आईपीसी की धारा 124ए का गलत उपयोग रोकने के लिए इस कानून में कुछ बदलाव करके इसे बरकरार रखना चाहिए। 

बता दें कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लिखे अपने कवरिंग लेटर में 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस रितु राज अवस्थी (सेवानिवृत्त) ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। जिसमे कहा गया है कि आईपीसी की धारा 124ए का दुरूपयोग न हो इस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आईपीसी की धारा 124ए जैसे प्रावधान की अनुपस्थिति में, सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने वाली किसी भी अभिव्यक्ति पर निश्चित रूप से विशेष कानूनों और आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें अभियुक्तों से निपटने के लिए कहीं अधिक कड़े प्रावधान हैं.

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि आईपीसी की धारा 124ए को केवल इस आधार पर निरस्त करना कि कुछ देशों ने ऐसा किया है, ये ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करना भारत में मौजूद जमीनी हकीकत से आंखें मूंद लेने की तरह होगा.रिपोर्ट में बताया गया कि इसे निरस्त करने से देश की अखंड़ता और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है. अक्सर ये कहा जाता है कि राजद्रोह का अपराध एक औपनिवेशिक विरासत है जो उस युग (अंग्रेजों के जमाने) पर आधारित है जिसमें इसे अधिनियमित किया गया था. विशेष रूप से भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इसके उपयोग के इतिहास को देखते हुए ये बात कही जाती है, लेकिन ऐसे में तो भारतीय कानूनी प्रणाली का संपूर्ण ढांचा एक औपनिवेशिक विरासत है.

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