नंबर प्लेट के अलावा अन्य कोई प्लेट लगाए हो तो हटा ले वरना होगी जुर्माना

बोकारो से शेखर की रिपोर्ट

क्या आप भी अपने गाड़ी में प्रेस  पुलिस प्रशासन जैसे कुछ भी लिखे हैं या नेम प्लेट लगाए हैं तो तुरंत हटा दें अगर पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर प्लेट  नहीं हटाएंगे तो ₹500 की फाइल अन्यथा मुकदमा आप पर पुलिस करेगी आपको बताते जाए कि झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने गाड़ी के आगे आर्मी पुलिस प्रशासन जैसे कोई बोर्ड लगाने को पूरी तरह प्रतिबंध कर दी है यह जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी ने दी  है  वाहन की स्थिति के भीतर भी इसी तरह की बोर्ड पाटिया किसी शब्द का उल्लेख नहीं किए जाने का आदेश पूर्व में ही जारी किया गया था परंतु लोग उक्त निर्देशों का अनुपालन करते नजर नहीं आ रहे हैं

ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध नियम रूप से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी उन्होंने बताया कि सरकार के परिवहन विभाग ने विधायिका न्यायपालिका और कार्यपालिका के कई लोगों  को नेम प्लेट में बोर्ड लगाने की छूट दी है किसी भी परिस्थिति में नेम प्लेट होने पर रजिस्ट्रेशन नंबर थकान नहीं होना चाहिए नेम प्लेट का आकार 18 गुना 6 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए विधायिका के लिए हरा न्यायपालिका वैधानिक आयोग कार्यपालिका व केंद्र कार्यालय के लिए लाल व्यवस्था संधारण  वह प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए नीला रंग का बोर्ड लगाना होगा उन्होंने बताया कि वर्ग वार अलग-अलग स्थानों एवं पदाधिकारियों को वाहनों पर नेम प्लेट लगाने की छूट प्रदान की है

इसका उल्लंघन करने पर ₹500 का जुर्माना वसूला जाएगा साथ ही वाहन चालक अथवा मालिक द्वारा बार-बार गलती करते पकड़े गए तो परिवहन विभाग एफ आई आर दर्ज कराएगा डीडीसी  अपर समाहर्ता सभी एसडीओ वीडियो सीईओ एसडीपीओ डीएसपी सभी परिवहन आयुक्त डीटीओ संयुक्त उत्पाद आयुक्त उपायुक्त व सहायक उत्पाद आयुक्त सहायक जिला खनन पदाधिकारी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी उन्होंने जिले के जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों से उपरोक्त आदेश के अनुसार अपने वाहनों में नेम प्लेट लगाने की अपील की है साथ ही कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले पर मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 179(1) की प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा न्यायालय की अवमानना का केस किया जाएगा

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *