करंसी में ‘महात्मा’ शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका मद्रास हाईकोर्ट में खारिज़
मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को वो जनहित याचिका खारिज़ कर दी जिसमें भारत संघ को भारतीय
करंसी में ‘महात्मा’ शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.
करंसी में ‘महात्मा’ शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.
मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम सुंदर की पीठ ने याचिका खारिज़ करते हुए याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया और ये राशि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार में जमा करने का निर्देश दिया.
याचिकाकर्ता एस मुरुगनाथम ने भारत में सभी तरह की करंसी में एमके गांधी के नाम के आगे ‘महात्मा’ लगाने की संवैधानिक वैधता का मुद्दा उठाया था. मुरुगनाथम कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर हैं.
उन्होंने करंसी नोट, सिक्कों और डाक टिकटों में ‘महात्मा’ शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का सरकार निर्देश देने की मांग की थी. पीठ ने याचिका खारिज़ करते हुए कहा कि इसमें कोई जनहित नहीं है.
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