दिल्ली से सटे इस शहर में सड़कों पर नहीं होगी कार पार्किंग, HC ने दिया अहम निर्देश

[object Promise]

नोएडा । इलाहाबाद ने नोएडा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि सड़क पर वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाई जाए। साथ ही हर सेक्टर में फ्लैट के निवासियों के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को भवन निर्माण नियमावली में जरूरी बदलाव की कार्रवाई भी करने के लिए कहा है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले व न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने श्रीकांत वैद्य की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई पांच मार्च को होगी।

बता दें कि अभी तक भवन का क्षेत्रफल वर्गमीटर के हिसाब से होने और बिल्डरों को पार्किंग व्यवस्था करने पर नक्शा पास होता रहा है। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बहुमंजिले अपार्टमेंट में फ्लैट की संख्या के अनुपात में वाहन पार्किंग कम दी जा रही है। इस कारण लोग सड़क पर गाड़ियां रखने को मजबूर हैं।

नौकरी नहीं करने वाले युवाओं को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात

कोर्ट ने प्राधिकरण से कहा कि मुख्य टाउन प्लानर बिल्डरों के अनुसार नहीं, बल्कि आम लोगों के हित में वास्तविक स्थिति के अनुसार निर्णय लें, जिससे कि प्रत्येक भवन के निवासियों के लिए वाहन पार्किंग हो सके।

नोएडा प्राधिकरण के अधिवक्ता शिवम यादव ने कोर्ट को बताया कि सबसे व्यस्त एरिया अट्टा मार्केट सेक्टर 18 है, जिसमें 3150 कार की पार्किंग व्यवस्था चालू हो गई है। सभी सेक्टरों में पार्किंग स्लॉट चिह्न्ति कर पार्किंग व्यवस्था की जा रही है।

मेरठ में किया गया सेटेलाइट फोन का प्रयोग, पुलिस ने शुरू की पड़ताल

वहीं, बताया कि सेक्टर 30 मेट्रो जंक्शन में 1700 कार, सेक्टर 95 में 225 कार खड़ी करने की व्यवस्था शीघ्र हो जाएगी। नोएडा में कुल 184 सेक्टर हैं, सभी में पार्किंग व्यवस्था होगी, जिनमें से 17 सेक्टर रिहायशी, 32 सेक्टर ग्रुप हाउसिंग व रिहायशी हैं, 41 सेक्टरों में ग्रुप व व्यक्तिगत भवन, 44 औद्योगिक, 20 शैक्षिक, चार व्यावसायिक, 19 संस्थागत व तीन ट्रांसपोर्ट नगर के सेक्टर हैं।

अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को सड़क पर वाहन पार्किंग पर रोक लगाने और हर एक सेक्टर में फ्लैट में रह रहे लोगों के वाहनों के हिसाब से पार्किंग व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को बिल्डिंग रेग्युलेशन में जरूरी बदलाव को भी कहा है।

सड़कों पर गाड़ियां पार्क किये जाने की व्यवस्था पर सख्त नाराज़गी जताते हुए कोर्ट ने कहा है कि अब कोई भी वाहन सड़क पर पार्क न होने पाए।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *