पीलीभीत पूर्व बीएसए इंद्रजीत प्रजापति की गिरफ्तारी का हाईकोर्ट से वारंट

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पीलीभीत विवादों में फंसे पूर्व बीएसए डॉ. इन्द्रजीत प्रजापति का हाईकोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी का वारंट, बीएसए दफ्तर पहुंची पुलिस।

हाईकोर्ट अवमानना को लेकर सख्त, वारंट कार्रवाई की लिए सीजेएम को भेजा। पुलिस अधीक्षक मनोज सोनकर ने शहर कोतवाल ब्रजकिशोर मिश्रा को दिए पूर्व बीएसए प्रजापति की गिरफ्तारी के आदेश। सोमवार की शाम को वारंट लेकर बीएसए दफ्तर पहुंची कोतवाली पुलिस, मच गया हड़कंप। कोर्ट का पुलिस को आदेश- बीएसए डॉ. इन्द्रजीत प्रजापति को गिरफ्तार करके 19 मार्च तक कोर्ट में पेश करें। मामला बिलसंडा ब्लाक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिलसंडा हीरा के रिटायर्ड हेडमास्टर नफीस अहमद के देयकों के भुगतान का था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देयकों के भुगतान का प्रकरण तीन माह में निबटाने के दिये थे आदेश। आदेश न मानने पर हुआ अवमानना का वाद दायर, अवमानना नोटिस पर भी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे पूर्व बीएसए डॉ. इन्द्रजीत प्रजापति।

तत्कालीन जिलाधिकारी डॉ. अखिलेश कुमार मिश्र के नवरत्नों में रहे पूर्व बीएसए डॉ. इन्द्रजीत प्रजापति। भ्रष्टाचार के संगीन मामलों में जांच के बाद अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रभात कुमार ने कर दिया था प्रजापति को निलंबित। निलंबन पर स्टे लेकर मचाया उत्पात तो अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रभात कुमार ने कर दिया कुशीनगर डायट के वरिष्ठ प्रवक्ता पद पर स्थानान्तरण l तबादले पर स्टे मांगा तो हाईकोर्ट ने लगाई थी पूर्व बीएसए डॉ. इन्द्रजीत प्रजापति की कड़ी फटकार l

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