तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा)-2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय मीडिया कर्मियों की कार्यशाला सम्पन्न

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रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

सुलतानपर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ0 सीबीएन त्रिपाठी की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय सभागार में उ0प्र0 वाॅलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन लखनऊ एवं तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के सहयोग से तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा)- 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय मीडिया कर्मियों की कार्यशाला सम्पन्न हुई।
उन्होंने सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा ) 2003 के मुख्य प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये जिला लेवल मीडिया कर्मियों के समृद्धिकरण हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी डाॅ0 राम आसरे ने कार्यक्रम प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें शासकीय एवं गैर शासकीय विभाग, विद्यालय एवं मीडिया कर्मियों के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया। यू0पी0वी0एच0ए0 के क्षेत्रीय समन्वयक दिलीप कुमार पाण्डेय द्वारा कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य कोटपा-2003 के विभिन्न प्रावधानों विशेषता सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध, एवं धारा- 6(अ) 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क व्यक्तियों द्वारा तम्बाकू उत्पाद के क्रय एवं विक्रय पर प्रतिबन्ध तथा 6 (ब) शेक्षणिक संस्थानों के 100 गज के परिधि में तम्बाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबन्ध के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी।
कार्यक्रम के दौरान जिला सलाहकार पूनम द्वारा जनपद में किये गये कार्य को बताया गया तथा उक्त धाराओं के उल्लंघन होने पर दो सौ रूपये तक जुर्माना देय होगा। इसी के क्रम में अमित कुमार एफ0एल0सी0, एन0सी0डी0 सेल ने उक्त अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों के नामित प्रर्वतन अधिकारियों की भूमिका तथा चालान फार्म एवं अर्थदण्ड प्रक्रिया के विषय में भी जानकारी दी गयी। नोडल जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम डाॅ0 राम आसरे के द्वारा सभी के सहयोग की अपेक्षा की और लोगों को बताया कि अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही तथा चालान काटे जायेंगे। कार्यक्रम के अन्त में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आये समस्त मीडिया प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

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