रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन
सुलतानपुर।। जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने आज जनता दर्शन में जनसुनवाई के दौरान शान्ती देवी पत्नी स्व0 पारसनाथ पाण्डेय, निवासी निकट एम0जी0एस0 चैराहा, थाना नगर कोतवाली सुलतानपुर के शिकायती पत्र को संज्ञान में लेते हुए उनके पुत्र बसन्त कुमार पाण्डेय द्वारा अपने माता-पिता व परिजनों को प्रताड़ित करने के कारण बसन्त कुमार को उनके पिता स्व0 पारसनाथ ने अपनी पूरी सम्पत्ति से बेदखल किया था। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक कानून 2018 में निर्गत किया गया था, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय/जिला प्रशासन को यह अधिकार दिया गया है।
कि बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल न करने पर बेटा/बहू व पुत्री को सम्पत्ति/घर से बेदखल कर दिया जायेगा तथा उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रोबेशन में आये इस तरह के कई मामलों की काउन्सिलिंग कर निस्तारण किया गया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक कानून 2018 के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों पर कार्यवाही की जा सकती है, जो अपने माता-पिता की देख-रेख व सेवा नहीं कर रहे हैं, उनका अपने माता-पिता की सम्पत्ति पर वरिष्ठ नागरिक कानून 2018 के अन्तर्गत कोई अधिकार नहीं है।
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